भोपाल(ब्यूरो)। राज्य शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को आँगनवाड़ी केन्द्रों पर हितग्राहियों को टेक होम राशन का नियमित रूप से वितरण करवाने को कहा है। प्रत्येक परियोजना स्तर पर भी इसकी निरंतर समीक्षा होनी चाहिए।
आँगनवाड़ी केन्द्रों पर परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रों पर एक माह से अधिक समय की खाद्य सामग्री भण्डारित न रहे। यदि किसी परियोजना/आँगनवाड़ी केन्द्र में खाद्य सामग्री एक माह से अधिक समय की पाई जाती है अथवा खराब होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी की होगी।
एकीकृत बाल विकास परियोजना के समस्त परियोजना अधिकारियों को भेजे निर्देश में किसी परियोजना में वास्तविक लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या से अधिक/कम खाद्य सामग्री प्राप्त होने पर उसकी जानकारी तत्काल महिला एवं बाल विकास संचालनालय को देने को कहा गया है। यह जानकारी संयुक्त संचालक (पोषण आहार) को दूरभाष क्रमांक 0755-2550928 अथवा महाप्रबंधक एम.पी. एग्रो को दूरभाष क्रमांक 0755-2557305 पर दी जा सकेगी।
परियोजना अधिकारियों द्वारा एग्रो से खाद्यान्न की प्राप्ति अभिस्वीकृति (चालान) में नहीं किये जाने को भी गंभीरता से लिया गया है। प्राप्त खाद्य सामग्री का नाम व मात्रा का स्पष्ट उल्लेख, खाद्य सामग्री कम या खराब प्राप्त होने का और प्राप्त खाद्य सामग्री की स्टॉक एन्ट्री कर चालान में अनिवार्य रूप से उल्लेख करने को कहा गया है। परियोजना स्तर से आँगनवाड़ी केन्द्र एवं केन्द्र से हितग्राहियों को वितरित किये जा रहे खाद्य सामग्री की पंजी का व्यवस्थित संधारण भी करने के निर्देश दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि एम.पी. एग्रो के माध्यम से छ: माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं (सबला) को टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है। इस आहार का प्रदाय मासिक रूप से जिलों से प्राप्त हितग्राहियों की संख्या के आधार पर किया जाता है।
आँगनवाड़ी केन्द्रों पर परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रों पर एक माह से अधिक समय की खाद्य सामग्री भण्डारित न रहे। यदि किसी परियोजना/आँगनवाड़ी केन्द्र में खाद्य सामग्री एक माह से अधिक समय की पाई जाती है अथवा खराब होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी की होगी।
एकीकृत बाल विकास परियोजना के समस्त परियोजना अधिकारियों को भेजे निर्देश में किसी परियोजना में वास्तविक लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या से अधिक/कम खाद्य सामग्री प्राप्त होने पर उसकी जानकारी तत्काल महिला एवं बाल विकास संचालनालय को देने को कहा गया है। यह जानकारी संयुक्त संचालक (पोषण आहार) को दूरभाष क्रमांक 0755-2550928 अथवा महाप्रबंधक एम.पी. एग्रो को दूरभाष क्रमांक 0755-2557305 पर दी जा सकेगी।
परियोजना अधिकारियों द्वारा एग्रो से खाद्यान्न की प्राप्ति अभिस्वीकृति (चालान) में नहीं किये जाने को भी गंभीरता से लिया गया है। प्राप्त खाद्य सामग्री का नाम व मात्रा का स्पष्ट उल्लेख, खाद्य सामग्री कम या खराब प्राप्त होने का और प्राप्त खाद्य सामग्री की स्टॉक एन्ट्री कर चालान में अनिवार्य रूप से उल्लेख करने को कहा गया है। परियोजना स्तर से आँगनवाड़ी केन्द्र एवं केन्द्र से हितग्राहियों को वितरित किये जा रहे खाद्य सामग्री की पंजी का व्यवस्थित संधारण भी करने के निर्देश दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि एम.पी. एग्रो के माध्यम से छ: माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं (सबला) को टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है। इस आहार का प्रदाय मासिक रूप से जिलों से प्राप्त हितग्राहियों की संख्या के आधार पर किया जाता है।
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