सीजेएम कोर्ट का आदेश
हरदा। नगरपालिका सीएमओ जेएस रघुवंशी सहित चार अन्य के खिलाफ संबधित थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। इस प्रकार का आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय ने मंगलवार को दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बीएस रावत की न्यायालय ने न्यायालय में दायर एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि हरदा नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएस रघुवंशी, कोमलप्रसाद सोनी (सिराली वाले), सारिका सराफ व ज्योति सराफ के खिलाफ संबधित थाने में धोखाधड़ी का मामला धारा 406 और 420/34 के तहत् दर्ज किया जाए। मामला दुकान के नामांतरण में गड़बड़ी का है। इस मामले में खास बात यह है कि जिन चार लोगों के खिलाफ मामला कायम होगा उनमें परिवाद दायर करने वाले गोविंद सोनी के पिता कोमल प्रसाद सोनी भी शामिल है। परिवादी की और से मामले की पैरवी अधिवक्ता सुनील दुबे ने की है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होना है। न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिए कि सभी संबधितों के खिलाफ अपराध दर्ज करें और विधिवत् कार्रवाई कर न्यायालय को अगली पेशी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार परिवादी गोविंद सोनी जब अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र गया था, उसी दौरान उसके पिता कोमलप्रसाद सोनी ने ज्योती और सारिका सराफ के पक्ष में 100 रूपए के स्टांप पर दुकान का हस्तांतरण कर दिया गया। इसी दौरान नपा सीएमओ ने आनन फानन में नामांतरण भी कर दिया। इस मामले में स्टांप ड्यूटी चोरी भी होना पाई गई है।
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